जगदलपुर।कोरोना वायरस के संक्रमण की बढ़ने की संभावना को रोकने के लिए तथा इस पर नियंत्रण हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. अय्याज तम्बोली ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व आदेश को निरस्त करते हुए अब 02 मई सुबह 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक संपूर्ण बस्तर जिले कर्फ़्यू लगाए जाने का आदेश पारित किए। प्रभावशील कर्फ़्यू अवधि के दौरान अस्पताल सेवायें, एम्बुलेंस सेवा, बैंकिग सेवा, समाचार पत्र वितरण, दुग्ध वितरण एवं प्रेस-मीडिया के संचालन को छूट प्रदाय की गई। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर विधि के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी। इससे पूर्व आदेश में कर्फ़्यू का समय 02 मई प्रातः 6 बजे से 03 मई 2020 की रात्रि 12 बजे तक निर्धारित किया गया था।सीजीवालडॉटकॉम NEWS के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिये यहाँ क्लिक कीजिये और रहे देश प्रदेश की विश्वसनीय खबरों से अपडेट
कंप्लीट लॉकडाउन के पुराने आदेश को निरस्त कर कलेक्टर ने जारी किया नया ये आदेश,इन्हे मिलेगी छूट
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर