बिलासपुर—हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए बिलासपुर कलेक्टर को अवमानना नोटिस जारी किया है..गौरतलब है कि लिंगियाडीह क्षेत्र के हरानंद पाटनवार नाम के पटवारी के खिलाफ ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत की थी। शिकायत सही पाये जाने पर कलेक्टर ने पटवारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की थी।
बाद में पटवारी की चांटीडीह में पदस्थ किया गया। जिस पर पटवारी ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि पुनः पदस्थापना किसी और जगह किया जाना नियम विपरीत है। हाईकोर्ट ने मामले में प्रारंभिक सुनवाई करते हुए लिंगियाडीह में ही पदस्थापाना का आदेश जारी किया था। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना की गई।
कलेक्टर ने पटवारी को ग्राम पंचायत खैरा में पदस्थापित कर दिया। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई।