बिलासपुर। खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कार्य में गड़बड़ी करने वाले सेवा सहकारी समिति खम्हरिया के उपकेन्द्र देवरीखुर्द के धान खरीदी प्रभारी श्री संतोष कुमार और सेवा सहकारी समिति हिर्री अंतर्गत खरीदी केन्द्र के कम्प्यूटर आॅपरेटर श्री धर्मेन्द्र कुमार कुर्रे को धान खरीदी कार्य से तत्काल पृथक कर उनके विरूद्ध कर्मचारी सेवा नियम 1918 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए
कलेक्टर डाॅ.संजय अलंग के निर्देश पर धान खरीदी केन्द्रों का सतत् निरीक्षण किया जा रहा है। तहसीलदार तखतपुर द्वारा सहकारी समिति खम्हरिया उपकेन्द्र देवरीखुर्द का आकस्मिक जांच करने पर धान खरीदी 2259 बोरी पाया गया तथा भौतिक सत्यापन में केन्द्र में रखे गये नमी मापक यंत्र से जांच करने पर 10 से 12 बोरियों में धान में 17 प्रतिशत से उपर नमी पाया गया।
इस प्रकार उपकेन्द्र खरीदी प्रभारी संतोष कुमार ने शासन द्वारा निर्धारित 17 प्रतिशत नमी से अधिक नमी वाला धान खरीदी कर शासन के निर्देशों की अवहेलना की। अतः उन्हें उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर द्वारा खरीदी कार्य से पृथक कर सेवा सहकारी समिति खम्हरिया के अध्यक्ष एवं संचालक मंडल को उनके विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।
इसी तरह नायब तहसीलदार बिल्हा द्वारा सेवा सहकारी समिति हिर्री की आकस्मिक जांच करने पर कृषकों को जारी टोकन में दर्शित मात्रा से अधिक धान खरीदी पाई गई। इस कृत्य के लिये टोकन जारीकर्ता एवं कम्प्यूटर आॅपरेटर को जिम्मेदार मानते हुए उसे तत्काल धान खरीदी कार्य से पृथक किया गया है। साथ ही नियमानुसार कार्यवाही करने का निर्देश सेवा सहकारी समिति मर्यादित हिर्री के अध्यक्ष एवं संचालक मंडल को दिया गया है। इन दोनों प्रकरणों में कार्यवाही नहीं करने पर संचालक मंडल के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने की चेतावनी दी गई है।