बिलासपुर।कलेक्टर अन्बगलन पी. ने मंगलवार को मंथन सभा कक्ष मे टी.एल. की बैठक ली। बैठक मे कलेक्टर ने बिलासपुर में अतिक्रमण हटाने और शहर की यातायात व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए स्थाई टीम बनाने के निर्देश दिए। इस टीम द्वारा नियमित रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जायेगी। कलेक्टर ने चैक-चैराहों और मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण कर दुकान लगाने वाले ठेलों को शनिचरी बाजार स्थित चैपाटी में शिफ्ट करने, अवैध पार्किंग के लिए जुर्माना लगाने को कहा।
रविवार को सदर बाजार में लगाये जाने वाले दुकानों पर भी सख्ती से कार्रवाई की जाये और उन्हें शनिचरी बाजार के चैपाटी में व्यवस्थित किया जाये। गोलबाजार में अतिक्रमण हटाने के लिए पूर्व में कार्यवाही की गई थी, लेकिन अब फिर से दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। जिस पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर करते हुए अतिक्रमण को सख्ती से हटाने का निर्देश दिया।
यातायात को व्यवस्थित करने के लिए महाराणा प्रताप चैक में अस्थाई डिवाईडर बनाने का निर्देश दिया। कोतवाली में मल्टी स्टोरेज पार्किंग बनाये जाने का प्रस्ताव है। जिस पर विस्तृत चर्चा करने के लिए नगर निगम आयुक्त को निर्देशित किया है।
छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा अवैध निर्माणों के नियमितीकरण और इसमें शस्ति की प्रक्रिया को सरलीकरण करने के लिए छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण संशोधन अधिनियम 2016 लागू किया गया है। यह अधिनियम 01 अगस्त 2016 से प्रभावशील हो गया है। इस अधिनियम के अनुरूप 01 नवंबर 1984 से 01 अगस्त 2016 के मध्य अस्तित्व में आए आवासीय एवं गैर आवासीय अनाधिकृत विकास के प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।
इस संबंध में कलेक्टर अन्बलगन पी. ने नगरीय निकायों को कार्रवाई नगरीय निकायों को अवैध मकानों का चिन्हाकन कर सील करने की कार्रवाई तत्काल प्रारंभ करने का निर्देश दिया है।अधिनियम के प्रावधान अनुसार नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा बिलासपुर जिले के अंतर्गत 10 निवेश क्षेत्र गठित किये गये हैं। जिसके अंतर्गत बिलासपुर, रतनपुर, सीपत, बिल्हा, कोटा, पेण्ड्रा, मल्हार, तखतपुर, गौरेला और गनियारी शामिल हैं।