बिलासपुर—हाईकोर्ट बिलासपुर ने आज एक मामले में सुनवाई करते हुए कोरबा कलेक्टर को अवमानना नोटिस जारी किया है। मालूम हो कि कोरबा के स्थानीय निवासी लाभचंद्र अग्रवाल के निजी भूमि पर अस्पताल निर्माण का काम शुरू किया गया था। इसके खिलाफ लाभचंद्र अग्रवाल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान निर्माण कार्य पर रोक लगाने कलेक्टर को निर्देश दिया था।
वाबजूद इसके हाईकोर्ट के निर्देश का पालन नहीं करते हुए निर्माण चलता रहा। जिसपर याचिकाकर्ता ने एक अवमानना याचिका हाईकोर्ट में लगाया। हाईकोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कोरबा कलेक्टर को अवमानना नोटिस जारी किया है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने बिलासपुर जिला सहकारी बैंक के संचालक मंडल भंग करने के एक अन्य मामले में आज जिला सहकारी बैंक सीईओ और पंजीयक,सहकारी संस्थाएं को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है।