

जांच की कार्रवाई नहीं होने पर नियुक्ति को हाईकोर्ट में यह कहते हुए चुनौती दिया गया कि नियुक्ति से पहले कलेक्टर के जारी पैनल लिस्ट में इन दोनों सदस्यों का नाम नहीं था। बावजूद इसके उनका चयन हुआ है। याचिकाकर्ता ने बताया है कि नियम के मुताबिक कलेक्टर से जारी लिस्ट में से ही उपभोक्ता फोरम के सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है।
हाईकोर्ट ने आज इस मामले में सुनवाई करते हुए दोनों सदस्यों की नियुक्ति पर आगामी आदेश तक के लिए रोक लगा दिया है। साथ ही राज्य शासन और कोरबा कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है