जोधपुर।काला हिरण मामले में दोषी करार दिए गए अभिनेता सलमान खान को जोधपुर कोर्ट ने जमानत दे दी है। बॉलीवुड अभिनेता को 50 हजार रुपये का बॉन्ड भरना होगा, जिसके बाद उन्हें रिहा किया जाएगा। अदालत की ओर से आदेश जेल भिजवाए जा रहे हैं। सलमान खान को बिना इजाजत देश न छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। अदालत में सलमान के वकील महेश बोरा ने उनकी पैरवी की। बता दें कि जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश रविंद्र कुमार जोशी के तबादले के बाद सलमान खान की जमानत याचिका पर सस्पेंस बन गया था, मगर जोशी ने शनिवार सुबह मामले की फिर से सुनवाई शुरू कर दी।
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जोशी ने शुक्रवार को सलमान को जमानत देने पर फैसला सुरक्षित रखा था और अतिरिक्त दस्तावेज मंगाए थे। बाद में उसी रात 87 न्यायायिक अधिकारियों का तबादला कर दिया गया, जिनमें से एक जोशी भी थे। इसे नियमित प्रशासनिक कार्रवाई बताया गया था। हालांकि जोशी का तबादला राजस्थान के ही सिरोही में हुआ है, जानकार सूत्रों ने कहा कि उनसे (जोशी से) कोई निष्कर्ष निकलने तक जमानत याचिका की सुनवाई जारी रखने के लिए कहा गया है।