गैरहाज़िर शिक्षाकर्मी सस्पेंड,शोकाज नोटिस का भी जवाब नहीं मिला

Shri Mi
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जांजगीर-चांपा।मंगलवार को जिला प्रशासन ने दो शिक्षक पंचायतों का निलंबन आदेश जारी किया है।गौरतलब है  कि सक्ती विकासखण्ड के परसदाकला शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक पंचायत यशवंत कुमार यादव को पलाड़ीखुर्द के शासकीय एकलव्य आवासीय विद्यालय में सत्रांत तक के लिए शिक्षक व्यवस्था होने तक अस्थाई रूप से अध्यापन कार्य करने हेतु आदेशित किया गया था। जिला पंचायत से जारी आदेश के अनुसार यशवंत ने निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया।विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा यशवंत कुमार यादव को इस संबंध में कारण बताओ सूचना जारी किया गया। श्री यादव द्वारा कारण बताओ सूचना का समाधान कारक जवाब नहीं मिलने पर छत्तीसगढ़ पंचायत आचरण नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में मुख्यालय जिला पंचायत कार्यालय जांजगीर निर्धारित किया गया है एवं उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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वहीं एक और आदेश के तहत विकासखण्ड नवागढ़ के मिस्दा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षक पंचायत नीतू देवांगन को अनुपस्थित रहने एवं कारण बताओ सूचना का जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिला पंचायत कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार नीतू देवांगन 16 जून 2016 से अपने कर्तव्य से अनुपस्थित हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने दो नवम्बर 2016 एवं जिला पंचायत से 7 नवंबर 2017 को कारण बताओ सूचना जारी किया गया। नीतू देवांगन द्वारा अबतक कारण बताओ सूचना का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। सुश्री देवांगन के उक्त कृत्य को कर्तव्य के प्रति घोर उदासीनता, स्वेच्छाचारिता, गंभीर लापरवाही मानते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी एवं जिला पंचायत कार्यालय को मुख्यालय निर्धारित किया गया है।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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