घर घुसकर नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़….कहा शिकायत करोगी तो गंभीर परिणाम…पास्को के तहत मामला दर्ज

BHASKAR MISHRA
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आईके ऐलसेला,पुलिस अधीक्षक,बालोद (Balod),एमएल कोटवानी ,भारतीय पुलिस सेवा (IPS),Recruitment,process,begins,police department,chhattisgarh,cg policeबिलासपुर—स्कूली छात्रा की शिकायत पर तखतपुर पुलिस ने घर अन्दर घुसकर छेड़छाड के आरोपी को धर दबोचा है। आरोपी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई नाबालिग छात्रा के पिता की शिकायत पर की गयी है। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 456 506 34 और  8 पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
               तखतपुर पुलिस जानकारी के अनुसार नाबालिग छात्रा के पिता ने थाना पहुंचकर शिकायत की है कि एक युवक आए दिन छेड़छाड़ करता था। नाबालिग छात्रा के साथ स्कूल आते जाते गंदे इशारों के साथ  गाली गलौच भी करता था। जवाब नहीं दिये जाने से आरोपी युवक के हौंसले बढ़ गया।  25 अगस्त को आरोपी युवक छात्रा के घर अंदर घुसकर छेडछाड करने लगा। इसके बाद आरोपी ने छात्रा के परिजनों को धमकी भी दी कि यदि पुलिस में शिकायत हुई तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। थक हार कर छात्रा के माता पिता ने थाना पहुंचकर शिकायत की।
             तखतपुर पुलिस ने शनिवार को नाबालिग युवती के पिता की रिपोर्ट पर आरोपी युवक के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 456 506 34 और  8 पास्को एक्ट के तहत कार्यवाही की है।
               जानकारी के अनुसार वार्ड क्रमांक 6 निवासी 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा प्रतिदिन सुबह स्कूल पढने जाती है। लगभग 2 बजे घर वापस आती थी। छात्रा के साथ आरोपी पिछले दो महीने से छेडखानी कर रहा था। छात्रा को बार बार धमकी देकर प्रताडित भी कर रहा था।  आरोपी छात्रा को बताया कि यदि इसकी जानकारी किसी को दी गयी तो गंभीर परिणाम भुगतना होगा।
                      सूत्रों की माने तो  25 अगस्त को पीडिता अकेली घर में थी। इसी बीच मोहल्ले का युवक साहिल खान घर का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद  जबरदस्ती घर अंदर घुसकर छेडछाड करने लगा। छात्रा ने चिल्लाना शुरू किया। इसके बाद आरोपी साहिल खान भाग गया। साथ में धमकी भी  दिया कि यदि उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया गया तो गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहें।
                युवक की तरफ से धमकी के बाद नाबालिग ने स्कूल ट्युशन जाना बदं कर दी। जानकारी के बाद पिता ने शनिवार को थाना पहुंचकर  शिकायत की है। पिता नेत बाताया कि युवक ने परेशान कर दिया है। नाबालिग बच्ची का जीना मुश्किल हो गया है। पुलिस ने धारा 354 456 506 34 और 8 पास्को एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।
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