नईदिल्ली।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जीएसटी से संबंधित चार विधेयकों का सोमवार को मंजूरी प्रदान कर दी गई है।जिनमे केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक, 2017 (सी जी एस टी विधेयक),समन्वित वस्तु एवं सेवा कर विधेयक 2017 (आईजीएसटी विधेयक),यूनियन टेरीटरी वस्तु एवं सेवाकर विधेयक 2017 (यूजीएसटी विधेयक),वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) विधेयक 2017 (मुआवजा विधेयक)। इन चारों विधेयकों को जी एस टी परिषद द्वारा पिछले छह महीनों में आयोजित परिषद की 12 बैठकों में पूर्णरूपेण, खण्ड दर खण्ड विचार के बाद पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है।
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अब इसे जल्दी ही संसद में पेश किया जाएगा. मंत्रिमंडल ने मुआवजा कानून, केंद्रीय-जीएसटी, एकीकृत-जीएसटी और केंद्रशासित क्षेत्र-जीएसटी को मंजूरी दी है.
जीएसटी से जुड़े ये विधेयक इस हफ्ते संसद में धन विधेयक के तौर पर पेश किए जाएंगे. सरकार ने नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था एक जुलाई से लागू करने का लक्ष्य रखा है.
जीएसटी परिषद ने अपनी पिछली दो बैठकों में राज्य जीएसटी (एस-जीएसटी) के साथ चारों विधेयकों को मंजूरी दे दी थी. एस-जीएसटी को प्रत्येक राज्य विधानसभा में पारित किया जाना है जबकि अन्य चार कानून को संसद को मंजूरी देनी है. मंजूरी के बाद वस्तु एवं सेवा कर कानूनी रूप से वैध हो जाएगा.