बिलासपुर– बिलासपुर हाईकोर्ट के बिल्डिंग निर्माण में गड़बड़ी को लेकर लगी महत्वपूर्ण जनहित याचिका मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता को मामले में अधिकारियों को पक्षकार बनाने का निर्देश जारी किया है।
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को 2 हफ्ते की मोहलत दी है। मालूम हो कि याचिकाकर्ता उमेश जायसवाल ने एक जनहित याचिका लगाते हुए कहा है कि हाईकोर्ट के बेसमेंट निर्माण में मेटलिंग कार्य में गड़बड़ी की गई है।
याचिकाकर्ता ने निर्माण में गड़बड़ी के कारण बिल्डिंग की कभी भी क्षति पहुंचने की आशंका जाहिर की है। वहीं एक अन्य महत्वपूर्ण मामले में प्रदेश भर में 1781 कांस्टेबल भर्ती में गड़बड़ी मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल आई.जी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले में आगामी सुनवाई 5 फरवरी को रखी गई है।