नगर निगम से एनओसी पाना आसान नहीं होगा। निगम आयुक्त ने सभी विभाग के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है कि एनओसी बनाने से पहले संबधित व्यक्ति के निगम के प्रति देय को खंगाला जाए। नोटिस के अनुसार निगम के विभिन्न विभाग प्रमुख अन्य विभागों से बिना जानकारी लिए आवेदक को एनओसी नहीं देंगे। इसके पहले विभाग प्रमुख अन्य विभागों से आवेदक की देय की जानकारी हासिल करें। किसी प्रकार के बकाया नहीं होने पर ही एनओसी दें।
जांच पड़ताल के बाद जारी करें एनओसी..चौबे
चौबे ने बताया कि कई आवेदकों पर निगम की सम्पत्ति कर, समेकित कर, जलकर, बाजार कर के अलावा अन्य करों का भुगतान बकाया है। भुगतान नहीं होने पर निगम की कर वसूली प्रभावित होती है। ऐसी सूरत में निर्णय लिया गया है कि सभी अदायगी के बाद ही विभाग प्रमुख एनओसी जारी करेंगें। जल, राजस्व, सम्पदा, विद्युत शाखा, भवन अधिकारी, लाइसेंस, बाजार, विज्ञापन शाखा, मोबाइल टावर, नजूल शाखा के प्रभारी अधिकारियों को निगम आयुक्त चौबे ने आदेश जारी किया है कि संबंधित विभाग से जानकारी पूरी होने के बाद ही एनओसी दिया जाए।