जीजा की मौत पर साले को अनुकंपा !

BHASKAR MISHRA
high_court_visualबिलासपुर–जीजा के जगह साले की अनुकंपा नियुक्ति ऐसा शायद ही किसी ने सुना होगा। लेकिन आज हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाया है । साले की अनुकंपा नियुक्ति का रास्ता अब साफ हो हो गया है। मामला जांजगीर चांपा जिले का है। दरअसल नौकरी के दौरान आरक्षक लीलाराम टंडन की मौत हो गई। लीलाराम टंडन ने अपने साले भुवन को दत्तक पुत्र के रूप में अपनाया था।
                                                जीजा की मौत के बाद भुवन ने विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। विभाग ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आरक्षक ने अपने सर्विस रिकार्ड में कहीं भी दत्तक पुत्र का जिक्र नहीं किया है।
                         इसे भुवन ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा है कि विभाग ने ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र और पंचनामा को जांचे बगैर ही आवेदन निरस्त करने का एकतरफा निर्णय लिया है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए संबंधित विभाग को आदेश दिया है कि मामले में फिर से जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
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