कोरबा।कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिये जिला प्रशासन ने पेट्रोल और डीजल बिक्री के संबंध में आवश्यक निर्णय लिया है। कोरबा जिले में संचालित सभी पेट्रोल पम्पों से लोगों को अब एक समय में निर्धारित राशि का ही पेट्रोल या डीजल मिलेगा। दो-पहिया वाहनों में एक समय में एक सौ रूपये का पेट्रोल ही दिया जायेगा। इसी प्रकार चार-पहिया वाहन चालक अपनी गाड़ियों में एक समय में पॉंच सौ रूपये का डीजल या पेट्रोल डला सकेंगे।
जिला दण्डाधिकारी किरण कौशल के निर्देश पर खाद्य अधिकारी द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी कर दिये गये हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुये यह कार्यवाही कारगर साबित होगी। लॉकडाउन की स्थिति पर भी लोगों का अपने घरों से गैर-जरूरी कामों से भी निकलना इस कार्यवाही से काफी हद तक नियंत्रित होगा। वे अनावश्यक यहॉं-वहॉं गाड़ियों पर घूमने से बचेंगे।
जारी किये गये निर्देशों के अनुसार पेट्रोल पम्प संचालकों को वाहनों में डाली गई पेट्रोल या डीजल की मात्रा का पूरा संधारण करना होगा। रजिस्टर में वाहन का नंबर और चालक का नाम तथा मोबाईल नंबर आदि भी नोट करने होंगे। बार-बार गाड़ियों में डीजल पेट्रोल डलवाने आने वाले लोगों को विशेष हिदायत देकर उन्हें डीजल-पेट्रोल देने से मना किया जायेगा। इसके अलावा यदि जरूरी हो तो विशेष परिस्थितियों में अधिक मात्रा में पेट्रोल-डीजल देने का कारण अवश्य रूप से पंजी में उल्लेखित किया जायेगा। यह प्रतिबंध मालवाहक वाहनों एवं शासकीय वाहनों, चिकित्सा कार्य में संलग्न वाहनों के लिये लागू नहीं होगा।
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