रायपुर।सहायक आदिवासी आयुक्त कार्यालय के लेखापाल लिलेश्वर देवांगन को सस्पेंड कर दिया गया है. लेखापाल पर वित्तीय अनियमितता और क्रय नियम का पालन नहीं करने का आरोप है. निलंबन आदेश आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग के आयुक्त डीडी सिंह ने 12 दिसम्बर को जारी किया है.सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए
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आयुक्त द्वारा जारी इस आदेश में लिखा है कि लेखापाल ने अपने दायित्व का निर्वहन करने में अनियमितता बरती है. यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का उल्लंघन किया गया है.इस कृत्य के लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत लिलेश्वर देवांगन को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है.