ठगों को नहीं मिली जमानत

BHASKAR MISHRA
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high court cgबिलासपुर—-बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में शनिवार को सुनवाई करते हुए 92 लाख की ठगी करनेवाले तीन ठगों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। गौरतलब है कि भाटापारा जनपद पंचायत के निलंबित सीईओ अमृतलाल कंवर से बिलासपुर के लियाकत अली और दो अन्य ठगों ने 92 लाख की ठगी की थी।। बिलासपुर के चांटीडीह निवासी लियाकत अली और दो अन्य ठगों ने अमृतलाल कंवर से झाड़फूंक के नाम पर 92 लाख की ठगी की थी। अमृतलाल कंवर ने जब इस बात की शिकायत पुलिस से की तो पता चला कि अमृतलाल कंवर ने शासकीय धन की हेराफेरी कर ठग को 92 लाख दिए थे। फिलहाल निलंबित सीईओ भी शासकीय धन के हेराफेरी के आरोप में सजा काट रहा है।

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