बिलासपुर—आईएचएसडीपी योजनां के तहत डबरीपारा सरकंडा स्थित 77 परिवारों को विस्थापित किया जाएगा। उच्च न्यायालय के निर्देश पर नगर निगम ने एक सितम्बर को डबरीपारा निवासियों को अंशदान राशि 3000 रूपए और आवास आबंटन संबंधित दस्तावेज के साथ कार्यवाही करने की सूचना दी गयी है। डबरीपारा के कुछ लोगों ने सूचना पत्र और सहयोग लेने से इंकार कर दिया है।
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निगम प्रशासन के अनुसार हितग्राहियों को सूचित किया गया है कि यदि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 7 सितम्बर तक आवास आबंटन की प्रक्रिया नगर निगम कार्यालय के कार्यालयीन समय में पूर्ण कर लिया जाएगा। जो लोग समय पर उपस्थित होकर सहयोग नहीं करेंगे आवास आबंटन की पात्रता समाप्त मानी जावेगी।