बिलासपुर—दुर्ग के मत्स्य विभाग के उप संचालक को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग द्वारा 5 हजार के जुर्माना की कार्रवाई को निरस्त कर दिया है। मालूम हो कि स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता इंदर सिंह सोनी ने मत्स्य विभाग के डिप्टी डायरेक्टर एस.के श्रीवास्तव से सूचना अधिकार कानून के तहत विभागीय जरूरी जानकारी मांगी थी।
जानकारी नहीं मिलने पर इस बात की शिकायत इंदर सिंह ने राज्य सूचना आयोग से की। सूचना आयोग ने फिर डिप्टी डायरेक्टर को निर्देश दिया। बावजूद इसके डायरेक्टर ने निर्देशों का पालन नहीं किया। आयोग ने डिप्टी डायरेक्टर पर 5 हजार रूपए बतौर जुर्माना देने को कहा। जिसके खिलाफ एस.के श्रीवास्तव ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। आज हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए जुर्माना निरस्त कर याचिकाकर्ता को बड़ी राहत दी है।