मुख्य न्यायाधीश दीपक कुमार गुप्ता ने आज एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि आटो रिक्शा में तीन से अधिक बच्चों के परिवहन पर रोक लगाया जाए। मुख्य न्यायाधीश के इस फैसले के बाद अभिभावकों और बच्चों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी एसपी और आरटीओ को सख्त कदम उठाने को कहा है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आटो रिक्शा की ही तरह अन्य वाहनों में भी क्षमता के आधार पर ही बच्चों को लाने ले जाने का काम किया जाए।
मालूम हो कि कुछ दिन पहले भिलाई के एक प्रायवेट स्कूल की बस से दब कर एक बच्चे की मौत हो गयी थी। घटना को लेकर बच्चे की मां ने हाईकोर्ट को एक मार्मिक पत्र लिखा था। मां ने कोर्ट से गुहार लगायी है कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इसलिए स्कूल लाने ले जाने वाले वाहनों के लिए कुछ नियम बनाए जाएं।
मुख्य न्यायाधीश ने पत्र को गंभीरता से लेते हुए जनहित याचिका के रूप मे माना। मामले की सुनवाई करते मोटर व्हीकल एक्ट के पालन के लिए स्कूल प्रबंधन के साथ- साथ एसपी और आरटीओ को आदेश दिया है।