नगरीय निकायों में टैक्स वसूली नहीं हुई तो नहीं मिलेगी CMO और RI को सैलरी

Chief Editor
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mantralay_rprरायपुर।नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा नगरीय निकायों को राजस्व वसूली में तेजी लाने के लिये 12 महीने का वसूली मापदण्ड तैयार कर टैक्स की वसूली का निर्देश जारी किया गया है। विभाग ने पिछले महीने हुई समीक्षा बैठक की कार्यवाही विवरण जारी की है जिसमें बताया गया है कि हर महीने लक्ष्य के अनुरूप करों की वसूली न होने कि स्थिति में मुख्य नगर पालिका अधिकारी और राजस्व निरीक्षक का वेतन भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में सभी सीए को निर्देश दिए गए हैं।इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2014-15 के पूर्व के सभी अधूरे अपूर्ण एवं अप्रारंभ कार्यों को निरस्त करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

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                                               इसके अलावा निकायों में प्रचलित समस्त राज्य प्रवर्तित और केंद्र प्रवर्तित योजनाओं को जल्द ही पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।सभी नगरीय निकायों को निर्देशित किया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत खुले में शौचमुक्त करने शौचालय निर्माण का लक्ष्य नगरीय निकायों को जल्द से जल्द अगस्त  के अंत तक पूरा किया जाए।सभी नगर निगमों में संचालित निदान 1100 में निकायों के नागरिकों द्वारा प्रेषित शिकायत पत्रों का निराकरण समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।सभी निकायों को कहा गया है कि बिजली बिल का शेष देयक स्वयं के आय के स्त्रोत से भुगतान किया जाए।

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