रायपुर।छग के स्थानीय नगरीय निकायों में सामान्य सभा एमआईसी/पीआईसी की मीटिंग अब सामान्य ढंग से ही सकेगी।कोविड 19 संक्रमण के बचाव के लिए बीते 23 मार्च को नगरीय प्रशासन विभाग ने निकाय स्तर पर आगोजित होने वाली बैठक पर रोक लगाई थी।नगरीय प्रशासन व विकास विभाग की ओर से गुरुवार को एक आदेश जारी हुआ है।प्रदेश के सभी निगम आयुक्त और सभी नगर पालिका,नगर पंचायत के सीएमओ के नाम जारी इस आर्डर में उल्लेख है कि नोवल कोरोना वायरस संक्रमण बचाव के लिए 23 मार्च को एक आदेश जारी हुआ था।जिसमे निकाय स्तर पर एमआईसी/पीआईसी सामान्य सभा परिषद अपील समिति आदि की बैठकों को अगले आदेश तक आयोजित न करने का निर्देश जारी हुआ था। सीजीवालडॉटकॉम के WhatsApp NEWS ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये
इस नए आदेश के तहत अब मीटिंग को लेकर इन प्रतिबन्धों को शिथिल करते हुए नियमानुसार बैठक करने की अनुमति दी जा रही है।साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग से जारी निर्देशो का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।