नगरीय निकायों में सामान्य सभा, एमआईसी/पीआईसी की बैठकों पर अब पाबन्दी नहीं,नया आदेश जारी

Shri Mi
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रायपुर।छग के स्थानीय नगरीय निकायों में सामान्य सभा एमआईसी/पीआईसी की मीटिंग अब सामान्य ढंग से ही सकेगी।कोविड 19 संक्रमण के बचाव के लिए बीते 23 मार्च को नगरीय प्रशासन विभाग ने निकाय स्तर पर आगोजित होने वाली बैठक पर रोक लगाई थी।नगरीय प्रशासन व विकास विभाग की ओर से गुरुवार को एक आदेश जारी हुआ है।प्रदेश के सभी निगम आयुक्त और सभी नगर पालिका,नगर पंचायत के सीएमओ के नाम जारी इस आर्डर में उल्लेख है कि नोवल कोरोना वायरस संक्रमण बचाव के लिए 23 मार्च को एक आदेश जारी हुआ था।जिसमे निकाय स्तर पर एमआईसी/पीआईसी सामान्य सभा परिषद अपील समिति आदि की बैठकों को अगले आदेश तक आयोजित न करने का निर्देश जारी हुआ था। सीजीवालडॉटकॉम के WhatsApp NEWS ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये

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इस नए आदेश के तहत अब मीटिंग को लेकर इन प्रतिबन्धों को शिथिल करते हुए नियमानुसार बैठक करने की अनुमति दी जा रही है।साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग से जारी निर्देशो का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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