सीजीवालडॉटकॉम न्यूज़ के व्हाट्सएप् से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये रायपुर।नगर पालिक निगमों के महापौर तथा अध्यक्ष (स्पीकर) के निर्वाचन के लिए जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को पीठासीन प्राधिकारी प्राधिकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 में प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए महापौर तथा अध्यक्ष का निर्वाचन नियम 1998 (यथा संशोधित 2019) के तहत इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष निर्वाचन के लिए पीठासीन प्राधिकारी नियुक्त करने के लिए कलेक्टरों को प्राधिकृत किया गया है। आयोग द्वारा जारी आदेश में कहा है कि नगर पालिका परिषदों के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिले के अपर कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सहायक कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टर में से किसी भी अधिकारी को पीठासीन प्राधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। इसी तरह नगर पंचायतों के अध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों के निर्वाचन के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सहायक कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टर में से किसी भी अधिकारी को पीठासीन प्राधिकारी नियुक्त करने के लिए कलेक्टर को प्राधिकृत किया गया है।