नान घोटाले के आरोपी आईएएस आलोक शुक्ला की अर्जी हाईकोर्ट से खारिज

Shri Mi
2 Min Read

बिलासपुर।नान घोटाले के आरोपी आईएएस डॉ. आलोक शुक्ला के उस आवेदन को हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी जांच की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। एक अन्य कोर्ट ने उनकी जमानत की याचिका को सुनने से इंकार भी कर दिया।नान घोटाले के आरोपी डॉ. शुक्ला 33 हजार करोड़ रुपये के नान घोटाले के एक आरोपी हैं। आज दो अलग-अलग अदालतों में उनके दो आवेदनों पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस की डबल बेंच में उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉड्रिंग मामले की जांच के लिये की जा रही कार्रवाई पर खारिज करने की मांग की थी।

Join Our WhatsApp Group Join Now

इस संदर्भ में उन्होंने मनी लॉंड्रिंग एक्ट को ही चुनौती दी है। इस एक्ट को ही उन्होंने चुनौती दी है। आवेदन को खारिज करते हुए कोर्ट ने हाईकोर्ट ने मनी लॉड्रिंग एक्ट को लेकर की गई आपत्ति के बारे में केन्द्र व राज्य सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने कहा है।

इसी नान घोटाले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो छत्तीसगढ़ ने भी डॉ. शुक्ला के खिलाफ अपराध दर्ज किया है, जिसे लेकर उन्होंने जमानत की याचिका जस्टिस प्रशांत मिश्रा की कोर्ट में लगाई थी। उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार करते हुए जस्टिस मिश्रा ने इसे ऊपरी बेंच में विचार के लिये भेज दिया है।

By Shri Mi
Follow:
पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
close