जांजगीर।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जनक प्रसाद पाठक ने नगर पालिका निर्वाचन 2019 में नियुक्त कर्मचारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण/कार्याशाल में बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर तहसील कार्यालय जांजगीर के सहायक ग्रेड तीन श्री आशीष मालू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।जारी आदेश के अनुसार श्री मालू को मतदान सामाग्री वितरण/जमा करने में नियुक्त किया गया था। वे प्रशिक्षण में बिना सूचना अनुपस्थित थे।
उक्त कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-03 तथा नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 के विपरित मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-03के तहत निलंबन की कार्यवाही की गयी। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जिला कार्यालय जांजगीर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।