बैठक में आवास आबंटन से संबंधित आवेदन पत्र नागरिकों द्वारा प्रस्तुत किये गये। इस पर आयुक्त द्वारा योजना प्रकोष्ठ के अधिकारियों को पात्रतानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये तथा हाउस फॉर ऑल आवास आवंटन के तहत् नागरिकों को फार्म उपलब्ध कराकर उसमें संपूर्ण जानकारी भराई जावें ताकि नियमानुसार जिन्हे आवास आबंटित नही किया जा सकता। ऐसे नागरिकों को हाउस फॉर ऑल के तहत् आवास आबंटन किया जावेंगा। उन्होने स्वच्छ भारत मिशन के तहत् शौचालय विहीन परिवारों के शौचालय निर्माण की जोनवार समीक्षा की गई। इस दौरान 5649 शौचालय में से वर्तमान में 1400 शौचालय निर्माण एवं 571 शौचालय निर्माण कार्य प्रगति पर होने की जानकारी संबंधित अधिकारियों द्वारा दी गई। इस पर आयुक्त द्वारा संतोषजनक शौचालय निर्माण में प्रगति नही होने पर उन्होने सभी जोन के अभियंताओं को शौचालय निर्माण के कार्य में और अत्यधिक प्रगति लाने के निर्देश दिये गये।
शौचालय निर्माण कार्य को प्राथमिकता के साथ शतप्रतिशत पूर्ण करने अधिकारियों को निर्देशित किया गया। मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन से संबंधित तथा शासन से प्राप्त होने वाले लंबित आवेदनों का प्राथमिकता के साथ अगल जनदर्शन के पूर्व अनिवार्यताः निराकरण करने तथा शासन को भेजे जाने वाले जवाब आयुक्त के माध्यम भेजे जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। उन्होने जनदर्शन में मूलभूत समस्याओं से संबंधित जैसे- पानी, बिजली, सफाई सहित अन्य समस्याओं का मौक पर ही निराकरण किया गया।
निगम प्रशासन द्वारा पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही
राज्य शासन के आदेशानुसार एवं उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार पॉलीथीन पर 01 जनवरी 2015 से पॉलीथीन कैरी बैग के उपयोग पर पूर्णताः प्रतिबंध लगाया गया है। निगम प्रशासन द्वारा पूर्व में अनेको बार पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की गई। किन्तु अभी तक व्यापारियों द्वारा अवैध रूप से पॉलीथीन का व्यवसाय किया जा रहा है। निगम प्रशासन द्वारा आज बिलासा चौक शनिचरी बाजार एवं आस-पास क्षेत्र में पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की गई।
जिसमें राजकुमार परफयूमर्स, झरना ट्रेडर्स, थ्री ट्रेडर्स सहित सड़क में ठेले लगाकर फल व्यवसाय करने वालों से लगभग 5 क्विटंल पॉलीथीन कैरीबैग की जब्ती की कार्यवाही की गई तथा शनिचरी बाजार में व्यवसायियों द्वारा अपने दुकानों का समान बाहर रखकर व्यवसाय करने पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई तथा मुख्य मार्ग में यातायात में व्यवधान उत्पन्न करने वाले तथा मुख्य मार्ग में ठेले लगाकर व्यवसाय करने वाले ठेले व्यवसायियों को हटाया गया।