बिलासपुर– -बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए पत्नी को खुदकुशी के लिए मजबूर करनेवाले पति की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जानकारी के अनुसार बिलासपुर के कश्यप कालोनी राकेश आडवानी की शादी अप्रैल-2012 में उमरिया की रहनेवाली सौम्या के साथ हुई थी। विवाह के मात्र 14 महीने बाद ही सौम्या ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
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घटना के बाद सौम्या के पिता ने कोतवाली थाने में दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज की थी। निचली अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए राकेश को 10 वर्ष की सजा सुनाई। इस बीच राकेश ने सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। जमानत अर्जी भी लगाई थी।हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है..