बिलासपुर।सर्व स्कूल अभिभावक एवं विद्यार्थी कल्याण संघ, जिला बिलासपुर ने संचालक, लोक शिक्षण संचनालय छत्तीसगढ़ को पत्र लिखकर उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के आदेश को पुनः याद दिलाया और यह भी कहा कि न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन किया जाना आवश्यक है। उल्लिखित है कि न्यायलय ने बीते महीने की नौ तारीख को पारित आदेश में कहा है कि, कोविड- 19 को ध्यान में रखते हुए अभिभावकों की परेशानियों को काम किया जाना जरूरी है।
Join Our WhatsApp Group Join Now
न्यायालय ने आदेशित किया था कि, स्कूल अभिभावकों से सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल कर सकेंगे साथ ही साथ यह भी कि यह ट्यूशन फीस पूर्व सत्र के ट्यूशन फीस के बराबर ही होगी। माननीय न्यायालय के आदेश में स्कूलों को अन्य कोई भी अतिरिक्त चार्ज लगाने से भी रोके जाने का आदेश पारित किया गया था।
- साले साहेब के बाद अब कांग्रेस के लोग जीजाजी मांग रहे हैं, स्मृति ईरानी का रॉबर्ट वाड्रा पर हमला
- आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर स्पेक्ट्रम आवंटन में लापरवाही बरतने का लगाया आरोप
- करण जौहर ने क्लिक की Ananya Pandey की Photo, तो इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस ने कहा- LOVE….
- Gold Price in India: मई से पहले सोने चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव का दौर जारी,जानें 10 ग्राम का लेटेस्ट रेट…
- CG News- BJP नेता ने की खुदकुशी, पत्नी शादी से लौटी तो कमरे में पति का शव फंदे से लटका मिला