पेंशनरों को भी अब 125 प्रतिशत महंगाई राहत

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mantralay_rprरायपुर। राज्य शासन के पेंशनभोगियों को भी अब 125 प्रतिशत महंगाई राहत मिलेगा। राज्य के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को बढ़े हुए महंगाई राहत का लाभ 01 जनवरी 2016 से दिया जाएगा। मुख्यमंत्री और वित्त विभाग के प्रभारी डॉ. रमन सिंह के अनुमोदन के बाद वित्त विभाग ने मंगलवार को मंत्रालय से परिपत्र के रूप में इस आशय का आदेश जारी कर दिया है। पूर्व में बढ़ी हुई महंगाई राहत की दर 119 प्रतिशत 01 जुलाई 2015 से लागू की गई थी।   वित्त विभाग द्वारा शासन के सभी विभागों, बिलासपुर राजस्व मंडल के अध्यक्ष, सभी संभागायुक्तों, विभागाध्यक्षों और कलेक्टरों को आज जारी परिपत्र के अनुसार पेंशनरों के लिए 125 प्रतिशत महंगाई राहत अधिवार्षिकी, सेवानिवृत्त, असमर्थता एवं क्षतिपूर्ति पेंशन पर देय होगी।

                    सेवा से पदच्युत अथवा सेवा से हटाए गए कर्मचारियों के लिए स्वीकृत अनुकंपा भत्ते पर भी बढ़े हुए महंगाई राहत की पात्रता होगी। परिवार पेंशन और असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी 125 फीसदी महंगाई राहत का लाभ मिलेगा। ऐसे मामलों में जहां पेंशन या परिवार पेंशन भोगी राज्य शासन अथवा किसी स्वशासी संस्था में नियुक्त है, वहां पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी।

                         पेंशनरों की महंगाई राहत से संबंधित परिपत्र में कहा गया है कि कोई व्यक्ति यदि उसके पति अथवा पत्नी की मृत्यु के समय सेवा में है और उसे अनुकंपा के आधार पर सेवा में नहीं रखा गया है तो पति अथवा पत्नी की मत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता होगी। यदि किसी व्यक्ति को उसके पति अथवा पत्नी की मत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर राहत की पात्रता नहीं होगी।

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                 बढ़े हुए दर पर महंगाई भत्ते का लाभ राज्य शासन के ऐसे कर्मचारियों को भी मिलेगा जिन्होंने उपक्रमों, स्वशासी संस्थाओं, मंडलों, निगमों आदि में संविलयन पर एकमुश्त राशि आहरित की हो और शासन के नियमानुसार पेंशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हैं। ऐसे पेंशनर जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत कराया है, उन्हें महंगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर दिया जाएगा।