बिलासपुर—-जिला सहकारी बैंक से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों ने सेवा समाप्ति के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जिला सहकारी बैंक को नोटिस जारी किया है। मंगलवार को सुनवाई होनी थी। बैंक के अनुरोध के बाद हाईकोर्ट ने बैंक को सुनवाई के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।
मालूम हो कि शासन के आदेश के बाद जिला सहकारी बैंक ने फर्जी और नियम विरूद्ध नियुक्त किये गए 106 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। बर्खास्त कर्मचारियों ने बैंक के खिलाफ हाईकोर्ट का सहारा लिया। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बैंक को मंगलवार को जानकारी के साथ उपस्थित होने को कहा था।
बैंक के निर्णय के खिलाफ युगल किशोर सिन्हा, चंद्रप्रताप सिंह और सचिन कुमार चौरसिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। मंगलवार को कोर्ट में प्रकरण की सुनवाई होनी थी। लेकिन बैंक के आग्रह पर कोर्ट ने जवाब के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।