17 Jul 2020
बार क्लर्कों को आर्थिक मदद संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

दिल्ली।उच्चतम न्यायालय ने लॉकडाउन के कारण बार क्लर्कों के समक्ष गंभीर आर्थिक संकट के मद्देनजर प्रत्येक बार क्लर्क को 15 हजार रुपये प्रतिमाह देने संबंधी याचिका सुनने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम आर शाह की खंडपीठ ने बार क्लर्क एसोसिएशन की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि वह सरकार को कोर्ट बंद होने के मद्देनजर आर्थिक परेशानी का सामना रहे बार क्लर्कों को प्रतिमाह 15 हजार रुपये देने का निर्देश नहीं दे सकता।CGWALL NEWS के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये और रहे देश प्रदेश की खबरों से अपडेट