सूरजपुर।सैलून और ब्यूटी पार्लर के बाद सूरजपुर कलेक्टर ने एक नया आदेश जारी किया है। जिसके अनुसार जिले के सभी नगरीय निकायों के सीमा के अंतर्गत होटल, रेस्टोरेंट, पान ठेला/दुकान, चौपाटी, चाट पकौड़ी,ठेले,गुमटी, फास्ट फूड के विक्रय के लिए अस्थाई दुकानें व ठेले लगाने के लिए सर्व इंसिडेंट कमांडर को उनके क्षेत्र अंतर्गत शर्तों के अधीन दुकान के खोलने और बंद करने के लिए जारी निर्देश अनुक्रम में संचालित उपरोक्त उल्लेख दुकानों के संचालन पर 24 जुलाई से 30 जुलाई तक रोक लगाई जाती है। बता दें कि कुछ दिन पहले कलेक्टर ने जिले में ब्यूटी पार्लर और सैलून को बंद करने के आदेश जारी किए थे।कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर रोकथाम के लिए अब गुमटी व ठेलो को भी 30 जुलाई तक रोक लगाई गई है।CGWALL NEWS के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये