बिलासपुर—- लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को वेतन भुगतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 54 दिन का पूरा वेतन को लेकर कर्मचारी और कंपनी आपस में बातचीत कर सुलझाएं।
आज सुप्रीम कोर्ट में लाकडाउन के दौरान कम्पनी में काम करने वाले श्रमिकों के वेतन को लेकर सुनवाई पूरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया है। अपने फैसला में सुप्रीम कार्ट ने कहा कि लाकडाउन के दौरान 54 दिन का वेतन दिया जाना है। इसके लिए कम्पनी और कर्मचारी आपस में समझौते के तहत बातचीत करें।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला में बताया कि बातचीत में राज्य का श्रम विभाग मदद करेगा। कोर्ट ने पैसले में श्रमिकों के झटका देते हुए काह कि 54 दिन का पूरा वेतन नही मिलने या दिए जाने पर कम्पनी या नियोक्ताओं के खिलाफ किसी प्रकार की दंडात्मक कार्यवाही नहीं होगी।
जानकारी हो कि कुछ दिन पहले ही श्रमिकों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में केन्द्र सरकार के आदेश पत्र को सामने रखकर वाद दायर किया था। श्रमिकों की तरफ से बताया गया कि लाकडाउन के दौरान कम्पनी या नियोक्ताओं को नौकरी से नहीं निकाले जाने के अलावा वेतन कटौती के लिे मना किया था। बाद में सरकार ने एक पत्र के माध्यम से फैसला नियोक्ताओं पर छोड़ दिया था।