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मध्यप्रदेश में 1 अप्रैल से M शिक्षा मित्र एप… पढ़िए- कैसे काम करेगा सिस्टम..एक प्लेटफार्म पर मिलेंगी कई सुविधाएं..


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उनमें सभी शालाओं की प्रोफाइल, नामांकन, पदस्थ शिक्षक/अमला सुविधाएं ,अधोसंरचना, लोकेशन शाला में दर्ज विद्यार्थियों की सूची, शाला को राज्य स्तर से जारी प्राप्त राशियां फंडस इत्यादि शामिल हैं। इसी तरह पे स्लिप , अवकाश,आवेदन पंजीयन, ई सेवा पुस्तिका , शिक्षकों के विभागीय एवं सेवा संबंधी शिकायतों का पंजीयन एवं ट्रैकिंग, राज्य, संभाग ,जिला ब्लॉक एवं संकुल स्तर के कार्यालय द्वारा जारी आदेश सर्कुलर, शिक्षा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी भी इसमें रहेगी।
विद्यार्थियों की दैनिक उपस्थिति, सुविधाओं जैसे छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण आदि का स्टेटस ट्रेकिंग विद्यार्थियों का आगामी कक्षा में प्रमोशन इत्यादि को भी शामिल किया गया है। अधिकारीयों/ शिक्षकों विद्यार्थियों/ कर्मचारी की दैनिक उपस्थिति , किसी भी स्थान के पास संचालित सभी स्कूल का मैप पर प्रदर्शन ,निशुल्क SMS , RET: मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के मान्यता का विवरण, विद्यार्थियों को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से विद्यालयों में आवंटित सीट, नोडल अधिकारी द्वारा सत्यापन विद्यालय द्वारा सत्यापित विद्यालय की एडमिशन रिपोर्ट , सभी स्तर के कार्यालयों के लिए मॉनिटरिंग रिपोर्ट और ज्ञान पिटारा को भी शामिल किया गया है।
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स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि3 एम शिक्षा मित्र ऐप का उपयोग तत्काल प्रभाव से विभाग अंतर्गत सभी कार्यालय और विद्यालयों में प्रारंभ किया जाए । 31 मार्च तक सभी अधिकारी – कर्मचारी एवं शिक्षक इसे प्रायोगिक तौर पर उपयोग करें । 1 अप्रैल से इसका उपयोग आवश्यक रूप से किया जावेगा एवं इस ऐप के द्वारा प्राप्त उपस्थिति एवं जानकारी के आधार पर वेतन जनरेट किया जाएगा ।
इस व्यवस्था को स्थापित करने हेतु विभाग ने कुछ कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं।
जिसके तहत ऐप के उपयोग के लिए सभी शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक अधिकारियों कर्मचारियों के मोबाइल नंबर एजुकेशन पोर्टल पर अपडेट होना आवश्यक है। सभी संभागीय संयुक्त संचालक जिला शिक्षा अधिकारी जिला परियोजनासमन्वयक (SSA/RMSA), मोबाइल नंबर एजुकेशन पोर्टल पर अपडेट संकुल प्रभारी से कराने की कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।
वर्तमान में पोर्टल पर सभी एंप्लॉय के स्वयं के लॉगिन पर मोबाइल एवं आधार अपडेट करने की प्रक्रिया प्रचलन में है । एंप्लॉई द्वारा जानकारी भरने के उपरांत संकुल प्राचार्य द्वारा सत्यापित की जाएगी। सभी पर्यवेक्षक अधिकारी (संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा, अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक ) प्रतिदिन न्यूनतम 10 शिक्षकों/ अध्यापकों को उनके द्वारा पंजीकृत मोबाइल पर संपर्क कर यह सुनिश्चित करेंगे कि मोबाइल का उपयोग उचित शिक्षक/ कर्मचारी द्वारा किया जा रहा है जिसके नाम से मोबाइल पंजीकृत है। जिला स्तर पर जिला शिक्षा केंद्र में पदस्थ प्रोग्रामर जिले के तकनीकी नोडल अधिकारी होंगे । जिले में ऐप के क्रियान्वयन हेतु d i o LIC का सहयोग लिया जाएगा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर जिला स्तर पर संपर्क किया जाए इस हेतु जिला स्तरीय हेल्प डेक्स हेतु दूरभाष क्रमांक एवं ईमेल सभी अधिकारियों शिक्षकों एवं कर्मचारियों को सूचित करें । यदि किसी समस्या का समाधान कर पर आवश्यक हो तो जिलेवार दूरभाष क्रमांक 07552 600115 पर संपर्क करें अथवा एम शिक्षा मित्र रिजल्ट mp gov.in पर किया जाए ।
विभागीय अधिकारियों ,शिक्षकों ,कर्मचारियों की शिकायत का निराकरण विभाग अंतर्गत सभी अधिकारियों ,शिक्षकों एवं कर्मचारियों एंप्लायर को अपने स्वत्व एवं स्थापना अभी से जुड़ी समस्याओं की शिकायत के लिए इसी ऐप का उपयोग किया जा सकेगा । ऐप अंतर्गत सभी employee को लॉगइन में व्यवस्था की गई है । जिसके माध्यम से शिकायत का विवरण बॉक्स में लिखा जा सकता है और दस्तावेज की फोटो संलग्न की जा सकेगी । शिकायत पंजीबद्ध होने के बाद एक शिकायत क्रमांक प्राप्त होगा इससे निराकरण का स्टेटस एजुकेशन पोर्टल पर देखा जा सकेगा । शिकायत के निराकरण के लिए संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगइन में प्रावधान किया गया है । जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्त शिकायतों का निराकरण हेतु एजुकेशन पोर्टल पर एक URL पर किया जाएगा।
शिक्षा मित्र एप को व्यवस्थित व समय सीमा में क्रियान्वन करने के लिए संयुक्त संचालक लोक शिक्षण एवं जिला शिक्षा अधिकारी उत्तरदाई होंगे । शिक्षक कर्मचारी के उपस्थिति अथवा अवकाश दर्ज करने के लिए स्वयं के नाम पर पंजीकृत मोबाइल का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए जाने पर इसे कदाचरण मानकर अनुसार रचनात्मक कार्यवाही की जाएगी । अधिकारियों कर्मचारियों शिक्षकों एवं छात्रों की उपस्थिति से संबंधित जिलावार, ब्लॉकवार, संस्थावार रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से एजुकेशन पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी । इसकी मार्केटिंग वरिष्ठ कार्यालय द्वारा की जाएगी । अधिकारी एवं संयुक्त संचालक लोक शिक्षण अपने स्तर पर समीक्षा करेंगे ।