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मुकेश गुप्ता मामले में लोक आयोग ने मांगी माफी..हाईकोर्ट से फटकार के बाद…कहा…आदेश समझने में हुई गलती

बिलासपुर—आईपीएस मुकेश गुप्ता प्रकरण मामले में लोकआयोगन ने हाईकोर्ट से माफी मांगी है। लोक आयोग ने बुधवार को प्रकरण की सुनवाई के दौरान कहा हाईकोर्ट के आदेश को समझने में चूक हुई है। अब मुकेश गुप्ता प्रकरण से जुड़ी जानकारियों को किसी से साझा नहीं करेंगे।

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                    आईपीएस मुकेश गुप्ता प्रकरण मे लोक आयोग ने हाईकोर्ट से माफी मांगी है। लोक आयोग को माफी आईपीएस मुकेश गुप्ता की चुनौती याचिका पर हाईकोर्ट से मांगनी पड़ी है। आईपीएस  गुप्ता ने याचिका में बताया कि हाईकोर्ट से प्रतिबंध के बाद भी लोक आयोग ना केवल लंबित मामलो में जांच कर रहा है बल्कि जानकारियों को साझा भी कर रहा है। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लोक आयोग को तलब किया। मामले में लोक अायोग को हाईकोर्ट से माफी मांगनी पड़ी है।

               जानकारी हो कि 31 अक्टूबर 2017 हाईकोर्ट ने मुकेश गुप्ता मामले में लोक आयोग को लंबित प्रकरणों पर जांच पड़ताल करने से रोक लिया था। बावजूद इसके लोक आयोग ने आदेश का उल्लंघन करते हुए जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी लोक आयोग ने राज्य और केन्द्र शासन को पत्र लिखकर जानकारियों को साझा किया। दिल्ली में केन्द्र सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक भी की है।

                 मामले में आईपीएस मुकेश गुप्ता ने उच्च न्यायालय के सामने लोक आयोग के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर गतिविधियों को कोर्ट के संज्ञान में लाया। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद लोकआयोग ने 24 अप्रैल 2018 को जवाब पेश किया। लोक आयोग ने जबाव में बताया कि हाईकोर्ट का न तो अपमान किया और न ही आदेश का उल्लंघन किया है। लेकिन कोर्ट ने लोक आयोग के तर्क को खारिज कर दिया।

                हाईकोर्ट के सख्त रूख को देखते हुए लोकआयोग ने सुनवाई के दौरान माफी मागी। लोक आयोग ने कहा कि आदेश को समझने में गलती हुई है। न्यायालय के सामने लोक आयोग ने वचन दिया कि भविष्य मेे राज्य या केन्द्र शासन से मामले में पत्र व्यवहार नहीं करेगा। प्रकरण से संबधित तथ्यों की जानकारी भी किसी व्यक्ति या संस्थान को नहीं देगा।

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