याचिकाकर्ता पर पचास हजार का जुर्माना

BHASKAR MISHRA
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high_court_visualबिलासपुर—हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को 50हजार रूपए जुर्माना ठोका है। रिट याचिका खारिज कर दी है। मालूम हो कि याचिकाकर्ता उमेश कुमार जायसवाल ने हाईकोर्ट बिल्डिंग निर्माण में अनियमितता मामले में जांच की मांग को लेकर एक याचिका दायर की थी। पिछले साल 27 जुलाई को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मामले में लोकायुक्त जांच का आदेश देते हुए मामले को निराकृत कर दिया था।

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                  हाईकोर्ट के आदेश के बाद लोकायुक्त ने भी जांच करने का आश्वासन दिया था। हाईकोर्ट के आदेश की परवाह किए बगैर याचिकाकर्ता ने दुबारा हाईकोर्ट में एक रिट याचिका प्रस्तुत कर दी थी। आज हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है और 50 हजार रूपए जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि एक ही तरह के मामले को बार-बार लाने पर कोर्ट का समय बर्बाद होता है।

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