
रायगढ़।कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम और बचाव हेतु कलेक्टर भीम सिंह द्वारा आदेश जारी किया गया था जिसके तहत अनुमति प्राप्त दुकानों, व्यवसायिक एवं अन्य प्रतिष्ठानों को दिन-बुधवार को छोड़कर संचालन की अनुमति दी गई थी, जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए अब सप्ताह में दिन-रविवार को छोड़कर सोशल डिस्टेसिंग/फिजीकल डिस्टेसिंग का पालन करते हुये (मॉस्क पहनने के निर्देश)दुकानों के संचालन की अनुमति दी जाती है। दिन रविवार को अस्पताल परिसर स्थित मेडिकल दुकानों को ही संचालन की अनुमति होगी। 5 अगस्त को दुकानें खुली रहेंगी तथा रविवार 9अगस्त से प्रत्येक रविवार को दुकानें बंद रहेंगी।CGWALL NEWS के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक कीजिए