बिलासपुर–बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में मेयर इन कांउसिल,रायपुर की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य शासन और अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। मालूम हो कि शासन ने अपने एक जारी आदेश में रायपुर निगम क्षेत्र के सभी 13 स्कूलों को अपने नियंत्रण में लेने की बात कही है।
आदेश में कहा गया है कि स्कूलों पर नियंत्रण भले ही शासन का होगा लेकिन वेतन भुगतान की जिम्मेदारी निगम की होगी। जिसे पहले निगम के ही एक पार्षद ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। बाद में शासन के आदेश को चुनौती देने का अधिकार पार्षद को नहीं होने की बात कहते हुए एकबार फिर से मेयर इन कांउसिल,रायपुर ने शासन के आदेश को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने मामले में प्रारंभिक सुनवाई करते हुए शासन सहित अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले में आगामी सुनवाई 26 मार्च को तय की गई है।