राज्य सरकार ने किया टेंडर नियम में संशोधन,अब इतनी राशि के बाद होगी ई-टेंडरिंग,आदेश जारी

Shri Mi
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विभागीय मंत्री,आदेश,अध्यक्ष,उपाध्यक्ष,निगमों, मण्डलों, प्राधिकरणों, समितियों,,परिपत्र,सामान्य प्रशासन विभाग,पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी,मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह,केबिनेट,रायपुर।राज्य शासन ने ई टेंडर नियमो में बदलाव किए है।जिसके पश्चात अब नगरीय निकाय क्षेत्रों में मैनुअल टेंडरिंग की सीमा बढ़ा दी गयी है। पहले ये सीमा 5 लाख तक हुआ करती थी, लेकिन अब ये सीमा 20 लाख कर दी गयी है। नगरीय प्रशासन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया गया है। दरअसल 23 फरवरी 2018 को मैनुअल टेडरिंग की सीमा को 5 लाख कर दिया था। 5 लाख से उपर के टेंडर को ई-टेंडरिंग के जरिये पूर्ती करने का आदेश जारी किया गया था।

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अतः अब उस आर्डर को संशोधित करते हुए 5 लाख की सीमा को 20 लाख रुपये तक करने का निर्देश जारी किया है।ईस आदेश के बाद नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका परिषदों में 20 लाख रुपये से उपर के विकास कार्यों को ही ई-टेंडरिंग के जरिये कराने के निर्देश जारी किये गये हैं।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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