12 Sep 2019
राज्य सरकार ने किया टेंडर नियम में संशोधन,अब इतनी राशि के बाद होगी ई-टेंडरिंग,आदेश जारी
रायपुर।राज्य शासन ने ई टेंडर नियमो में बदलाव किए है।जिसके पश्चात अब नगरीय निकाय क्षेत्रों में मैनुअल टेंडरिंग की सीमा बढ़ा दी गयी है। पहले ये सीमा 5 लाख तक हुआ करती थी, लेकिन अब ये सीमा 20 लाख कर दी गयी है। नगरीय प्रशासन विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया गया है। दरअसल 23 फरवरी 2018 को मैनुअल टेडरिंग की सीमा को 5 लाख कर दिया था। 5 लाख से उपर के टेंडर को ई-टेंडरिंग के जरिये पूर्ती करने का आदेश जारी किया गया था।
अतः अब उस आर्डर को संशोधित करते हुए 5 लाख की सीमा को 20 लाख रुपये तक करने का निर्देश जारी किया है।ईस आदेश के बाद नगर निगम, नगर पंचायत और नगर पालिका परिषदों में 20 लाख रुपये से उपर के विकास कार्यों को ही ई-टेंडरिंग के जरिये कराने के निर्देश जारी किये गये हैं।