लॉकडाउन मे हाईकोर्ट भी रहेगा बंद,मुख्यालय छोड़ने से पहले लेनी होगी अनुमति

Chief Editor
2 Min Read

बिलासपुर।जिला प्रशासन द्वारा घोषित लॉकडाउन और कुछ कर्मचारियों में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद हाईकोर्ट में 23 जुलाई से 31 जुलाई तक कामकाज बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान कोई भी नियमित बेंच नहीं बैठेगी और न ही नये मामले लिये जायेंगे।रजिस्ट्रार जनरल द्वारा आज जारी आदेश में कहा गया है कि बेहद जरूरी मामले की इस दौरान न्यूनतम स्टाफ के दौरान अवश्य सुनवाई होगी लेकिन इसका निर्णय चीफ जस्टिस अथवा उनके द्वारा अधिकृत जज करेंगे। इस दौरान हाईकोर्ट के सभी अधिकारी-कर्मचारी ‘वर्क फ्रॉम होम’ ड्यूटी पर रहेंगे।CGWALL NEWS के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक कीजिये

Join Our WhatsApp Group Join Now

किसी को भी मुख्यालय छोडऩा हो तो रजिस्ट्रार जनरल से पूर्व अनुमति लेनी होगी, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जायेगी।सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा गया है कि वे हाईकोर्ट तथा हाईकोर्ट आवासीय परिसर में जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी दिशानिर्देश, केन्द्र तथा राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करें।

यह व्यवस्था 31 जुलाई तक रहेगी इसके बाद 23 जुलाई से पूर्व की स्थिति बहाल होगी।ज्ञात हो कि बिलासपुर जिले के अंतर्गत बिलासपुर नगर-निगम, बोदरी तथा बिल्हा नगर पंचायत में 23 जुलाई से लॉकडाउन शुरू हो रहा है जो 31 जुलाई तक रहेगा। हाईकोर्ट और हाईकोर्ट आवासीय परिसर भी इस क्षेत्र में स्थित है। जिला दंडाधिकारी ने लॉकडाउन का आदेश से उच्च-न्यायालय व अन्य न्यायालयों को अलग रखा था।

close