बिलासपुर—बिलासपुर हाईकोर्ट ने आज विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल के खिलाफ पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल की दायर याचिका पर फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल की याचिका खारिज करते हुए कहा कि अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया का ठीक से पालन नहीं किया।
जस्टिस मनींद्र मोहन श्रीवास्तव की एकलपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता को अविश्वास प्रस्ताव लाने के 14 दिन पहले नोटिस जारी करना था। जिसे विपक्ष ने नियमानुसार नहीं किया गया है। लिहाजा प्रस्ताव खारिज करने के खिलाफ लगाई गई याचिका नियम विरूद्ध है।
मालूम हो कि पिछले शीतकालीन सत्र में पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल ने महादेवघाट में बेजा कब्जा कर निर्माण कराने के मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। प्रस्ताव को विधानसभा अध्यक्ष ने अमान्य कर दिया था।
विधानसभा अध्यक्ष के इस प्रक्रिया के खिलाफ पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसे जस्टिस मनीन्द्र श्रीवास्तव की एकल बेंच ने खारिज कर दिया है।