शासन के आदेश पर रोक..हाईकोर्ट ने थमाया नोटिस

BHASKAR MISHRA
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high_court_visualबिलासपुर–बिलासपुर हाईकोर्ट ने आज एक बेहद ही महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए प्रदेश के माडल स्कूलों को निजी हाथों में सौंपने के निर्णय को चुनौती देनेवाले मामले में सुनवाई करते हुए राज्य शासन को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने शासन से मामले में जवाब-तलब किया है। हाईकोर्ट ने शासन के  लिए गए निर्णय पर आगामी आदेश तक के लिए रोक लगा दिया है।
                         मालूम हो कि पिछले दिनों शासन ने प्रदेश भर में संचालित 74 माडल स्कूलों में से 59 माडल स्कूलों को निजी हाथों में सौंपने का एक निर्णय लिया था। इस निर्णय के खिलाफ बिलासपुर के बिल्हा निवासी गणेश दिवाकर ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता के अनुसार  इस तरह के निर्णय से एक तो गरीब बच्चों के साथ अन्याय होगा और दूसरा यह राइट टू एजुकेशन कानून के खिलाफ भी होगा।
                          याचिका को गंभीरता से लेते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने आज इस मामले में प्रारंभिक सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ कड़ी नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस भी जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने शासन के निर्णय पर आगामी आदेश तक रोक लगा दिया है।
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