शिक्षकों की भर्ती पर लगा ब्रेक

बिलासपुर—राज्य सरकार ने सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आगामी आदेश तक किसी भी प्रकार के पंचायत संवर्ग के शिक्षकों की सीधी भर्ती नहीं करने के निर्देश जारी किया हैं। इसमें पंचायत के सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता शामिल हैं। इस सिलसिले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव एम.के. राउत ने मंत्रालय से मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भेजे गए परिपत्र में कहा है कि विभाग द्वारा पिछले साल 25 अप्रैल को पंचायत शिक्षक संवर्ग की भर्ती पर रोक लगा दी गई है। जिनमें पंचायत के शिक्षक, सहायक शिक्षक के पद शामिल हैं। इनकी भर्ती शासन के आदेश के बिना नहीं करने के निर्देश भी जारी किए गए थे। निर्देश वर्तमान में भी प्रभावशील हैं।
अपर मुख्य सचिव ने इस महीने की 11 तारीख को मंत्रालय से जारी नये परिपत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को बताया गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में लगभग दस हजार शिक्षक, जिनमें पंचायत के शिक्षक संवर्ग भी शामिल हैं, अतिशेष हो रहे हैं। इन अतिशेष शिक्षकों को समायोजित किया जाएगा।
ऐसी स्थिति में किसी भी वर्ग के शिक्षक संवर्ग की नई भर्ती करना आवश्यक नहीं होगा। उन्होंने परिपत्र में कहा है कि अन्य आदेश तक तीनों वर्गों के शिक्षक की भर्ती नहीं की जाए।