रायपुर। छत्तीसगढ़ में शिक्षा कर्मियों की हड़ताल लगातार पांचवे दिन भी जारी है। अब तक हड़ताल को लेकर बातचीत की पहल के सिलसिले में किसी तरह की खबर नहीं है। उधर सरकार की ओर से कहा गया है कि रमन सरकार ने पंचायत शिक्षकों को बेहतर पैकेज दिया है। जिसका पूरा ब्यौरा जारी किया गया है।जनसम्पर्क विभाग से जारी खबर के अनुसार पंचायत संवर्ग के शिक्षकों (शिक्षाकर्मियों) को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विगत लगभग साढ़े चार साल से छठवां वेतनमान दिया जा रहा है। उन्हें यह वेतनमान एक मई 2013 से स्वीकृत किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में प्रदेश सरकार इन शिक्षकों को उनकी सेवाओं के एवज में लगातार बेहतर पैकेज दे रही है। उन्हें सात वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर समयमान वेतनमान की भी पात्रता दी गई है।
डाउनलोड करें CGWALL News App और रहें हर खबर से अपडेट
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cgwall
राज्य में व्याख्याता (पंचायत) को रूपए 9300-34800 और ग्रेड पे रूपए 4300, शिक्षक (पंचायत) को रूपए 9300-34800 और ग्रेड पे रूपए 4200 और सहायक शिक्षक (पंचायत) को रूपए 5200-20200 तथा ग्रेड-पे रूपए 2400 दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने ड्यूटी के दौरान अगर दुर्भाग्यवश किसी शिक्षक की मृत्यु हो जाए तो उनके परिवार के लिए अनुग्रह राशि और आश्रित के लिए अनुकम्पा नियुक्ति का भी प्रावधान किया है। संबंधित परिवार को अनुग्रह राशि के रूप में दिवंगत के छह महीने के वेतन अथवा रूपए 50 हजार जो भी कम हो तत्काल दिए जाते हैं।
रमन सरकार ने अगर किसी शिक्षक (पंचायत) की ड्यूटी के दौरान आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो उनके आश्रित को पात्रता के अनुसार सहायक शिक्षक (पंचायत) के पद पर नियुक्ति देने का भी प्रावधान किया है। इसके साथ ही रमन सरकार पंचायत संवर्ग के दिव्यांग शिक्षकों को 250 रूपए मासिक वाहन भत्ता भी दे रही है। मध्यप्रदेश में भी उन्हें 250 रूपए मासिक वाहन भत्ते की पात्रता है।
डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पंचायत संवर्ग के शिक्षकों के लिए एक अप्रैल 2012 से अंशदायी पेंशन योजना भी लागू की गई है। इन शिक्षकों को जिला पंचायतों और जनपद पंचायतों के कर्मचारियों के समान अवकाश की भी पात्रता दी गई है। छत्तीसगढ़ में पंचायत संवर्ग के इन शिक्षकों के लिए वर्तमान में जिले के अंदर पति-पत्नि के एक स्थान पर पदस्थापना के तहत तथा अंतर्जिला आपसी तबादले का भी प्रावधान है। स्थानांतरण के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में जहां सात वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पंचायत संवर्ग के शिक्षकों को समयमान वेतनमान दिया जाता है। वहीं मध्यप्रदेश में 12 वर्ष और 24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर वहां के पंचायत संवर्ग के अध्यापकों को क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ मिलता है।
सबसे बड़ा झूठ… कोई छठवा वेतन नही पुनरिक्षित वेतन दे रहे हैं । 03 का वेतन 01व 02 की तुलना में न्यून है ।
सात साल में समयमान की बात करते है , फिर उस वेतन को दरकिनार कर मनमाने तौर पे पुनरिक्षित वेतन दिया जा रहा । 03 सात वर्ष में 5000 मूल वेतन पर था , तो छठवा अगर देने की बात कर रहे हैं तो
उसका नियम 5000×1.86 = 9300 मूल वेतन के बजाय 7440 दे कर उसके साथ धोखा कर रहे है ।
क्या किसी को समयमान का उच्च वेतन देकर , कम करने का अधिकार है ।
सबसे बड़ा धोखा , क्रमोन्नति यहा किसी कर्मचारी को नही दिया जा रहा । mp gov अगर दे रही है तो बड़ी बात है । अरे अगर किसी को पदोन्नति नही दे सकते तो जो लायक हैं , उन्हें अगले पद का वेतन तो दे ।
सबसे रद्दी और फर्जी जानकारी ये ।
9 YRS pura ho gaya hai samay man vetanman ka aaj tak pata nahi
Bolne bas se nahi mil jata aabantan to hai hi nahi
माननीय मुख्य मंत्री जी हमारा भी वेतन विसंगति दूर कर दीजिए लिपिक तो 24×7 शासन को अपनी सेवाएं देता है।
सरासर झूठ है