शिक्षा कर्मियों को प्रथम नियुक्ति के आधार पर मिले क्रमोन्नति / समयमान का लाभ, मप्र की तरह छत्तीसगढ़ में भी स्पष्ट आदेश जारी करने की मांग

Shri Mi
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बिंदु 3.1 मे कहा गया है की भर्ती नियम 2018 के अनुसूची 4 में अगले पद पर पदोन्नति हेतु 5 वर्ष का अनुभव निर्धारित है इस प्रयोजन के लिए अध्यापक संवर्ग में की गई सेवा अवधि को गणना में लिया जाएगा

छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि हमारे द्वारा 22 व 23 मई 2019 को स्कूल शिक्षा विभाग एवं पंचायत विभाग को वित्त विभाग में उल्लेखित नियमों के आधार पर ज्ञापन देकर शिक्षाकर्मी के रूप में किए गए सेवा को क्रमोन्नति के लिए गणना करते हुए क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान का लाभ देने का मांग किया गया है।

अब मध्य प्रदेश में इस तरीके के स्पष्ट आदेश जारी होने से अब कोई भ्रम की स्थिति नहीं रह गई है। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग एवं पंचायत विभाग द्वारा पूर्व सेवा अवधि की गणना के आधार पर समयमान एवं क्रमोन्नति वेतनमान के लिए स्पष्ट निर्देश शीघ्र जारी किया जावे।

छत्तीसगढ़ पंचायत ननि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने माननीय शिक्षा मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग छ ग शासन, प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग छ ग शासन, संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ को पत्र लिखकर 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके, एल बी संवर्ग के शिक्षको को क्रमोन्नत/समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान करने की मांग की है।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक 233 / वित्त / नियम / चार / 09 रायपुर दिनांक 10 अगस्त 2009 के बिंदु क्रमांक 03 में उल्लेखित है कि राज्य शासन के एक विभाग से दूसरे विभाग में समान वेतनमान के सीधी भर्ती के पद पर संविलियन होने पर पूर्व पद की सेवा अवधि उक्त संविलियन के पद पर समयमान वेतनमान की गणना हेतु शामिल किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ पंचायत ननि शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा एवं प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, विनोद गुप्ता, प्रांतीय सचिव मनोज सनाढ्य, प्रांतीय कोषाध्यक्ष शैलेन्द्र पारीक, प्रांतीय संयोजक सुधीर प्रधान, ने कहा है कि क्रमोन्नति/समयमान पर जरूर संघ की मांग पर ही फैसला होगा, उन्होंने मांग किया है कि एक जुलाई 2018 को संविलियन किए गए शिक्षक संवर्ग की पंचायत व नगरीय निकाय विभाग की पूर्व पद की सेवा अवधि को शामिल करके क्रमोन्नत/ समयमान वेतनमान के आधार पर वेतन निर्धारण कर वेतन भुगतान करने के लिए सभी शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जावे।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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