सतीष नोरगे के परिवार को नौकरी..चार लोगों पर 302 का मामला

BHASKAR MISHRA
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mantralay_rprरायपुर—छत्तीसगढ़ सरकार ने जांजगीर-चांपा जिले में 17 सितम्बर को एक प्रकरण में  पुलिस अभिरक्षा में मौत की घटना को गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने घटना पर गहरा दुःख जाहिर किया है। मृतक सतीश नोरगे पिता राजाराम नोरगे के परिवार को पांच लाख रूपए की अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है। कल सीएम ने मुख्यमंत्री सहायता कोष से मृतक के परिवार को एक लाख रूपए की मदद का ऐलान किया था। जिला प्रशासन ने तात्कालिक राहत के रूप में 25 हजार रूपए की सहायता राशि मृतक के परिवार को दी है।

                       गृह विभाग के प्रमुख सचिव बी.व्ही.आर. सुब्रमण्यम और पुलिस महानिदेशक ए.एन. उपाध्याय ने आज शाम यहां मंत्रालय  में बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप सहायता राशि प्रभावित परिवार को पहुंचा दी गयी है। यह राशि भी मृतक की पत्नी और दो नाबालिग पुत्रों को दी जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मृतक की पत्नी उषा नोरगे को परिवार के पालन-पोषण के लिए नौकरी देने की कार्रवाई की जा रही है। मृतक के दोनो नाबालिग बच्चों को राज्य शासन ने छात्रावास में रखकर निःशुल्क शिक्षा देने का एलान किया है।

                      मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रकरण की गंभीरता से लेते हुए सभी तथ्यों की न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया है। न्यायिक जांच आयोग के गठन की अधिसूचना भी जारी कर दी गयी है। एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश इंदर सिंह उपवेजा की अध्यक्षता में किया गया है। आयोग को तीन माह के भीतर राज्य शासन को देना होगा।

                   मृतक नोरगे अनुसूचित जाति वर्ग से है। प्रकरण को अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। गृह विभाग के प्रमुख सचिव और पुलिस महानिदेशक ने बताया कि मृत्यु के कारणों को स्थापित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 176 1 (।) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रियल जांच की जा रही है। पामगढ़ के प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी सतीश खाखा जांच कर रहे हैं। मृतक के शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम कल 18 सितम्बर को पेश किया गया था ।

                                 पुलिस अधीक्षक जांजगीर-चांपा से प्राप्त जानकारी के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर संबंधित थानों में आईपीसी की धारा 302 एवं धारा 34 के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। एफआईआर में जितेन्द्र राजपूत, उप निरीक्षक, सुनील धु्व और दिलहरण मिरी,राजेश कुमार, नगर सैनिक का नाम दर्ज है।

                          जांजगीर-चांपा पुलिस अधीक्षक ने संबंधित थाना प्रभारी, उप निरीक्षक मुलमुला जितेन्द्र राजपूत और दो आरक्षकों-सुनील धु्व और दिलहरण मिरी को निलम्बित किया है। मृतक के साथ नरियरा के विद्युत सब स्टेशन में मारपीट की शिकायत मिली है। इसलिए राज्य सरकार ने विद्युत सब स्टेशन के सभी कर्मचारियों का स्थानांतरण कर दिया है।

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