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कुरुद।कुरूद विकासखण्ड की शासकीय प्राथमिक शाला भेण्डरवानी में पदस्थ सहायक शिक्षक पंचायत नहुश कुमार कुर्रे को जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उक्त कार्रवाई विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कुरूद से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की गई है, जिसमें मदिरा पान की स्थिति में विद्यालय आने, बिना किसी पूर्व के सूचना के 55 कार्य दिवस शाला से अनुपस्थित रहने का उल्लेख किया गया है। उक्त कृत्यों को गंभीरता से लेते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की कंडिका पए पपए पपप के प्रतिकूल मानते हुए शिक्षक कुर्रे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय धमतरी को नियत किया गया है।सीजीवालडॉटकॉम के WhatsApp ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करे
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