सीएसआईडीसी को कोर्ट ने बुलाया

BHASKAR MISHRA
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high_court_visualबिलासपुर–हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए बिलासपुर शहर के हाईटेक बस स्टैंड में वैध व अवैध रूप से काबिज बस संचालकों की सूची सीएसआईडीसी से 2 हफ्ते के भीतर तलब किया है।

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मालूम हो कि स्थानीय निवासी बस संचालक अखिलेश पाठक ने एक याचिका में कहा है कि शासन के निर्देश पर 44 बस संचालक हाईटेक बस स्टैंड में शिफ्ट हो गए हैं। सीएसआईडीसी ने हाईटेक बस स्टैंड परिसर में बने कार्यालयों का आवंटन अभी तक विधिवत रूप से नहीं किया है। लिहाजा बस संचालक जहां-तहां अपना ठिकाना तलाश कर कार्यालय से संचालन का काम कर रहे हैं।

इस बीच सीएसाईडीसी ने एक नोटिस जारी कर बस संचालकों को कार्यालय खाली करने का निर्देश जारी किया है। पाठक के अनुसार इस प्रकार का आदेश अनुचित है। हाईकोर्ट ने  मामले में सुनवाई करते हुए बिलासपुर शहर के हाईटेक बस स्टैंड में वैध व अवैध रूप से काबिज बस संचालकों की सूची सीएसआईडीसी से 2 हफ्ते के भीतर तलब किया है।

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