अम्बिकापुर।सरगुजा संभाग के संभागायुक्त अविनाश चम्पावत द्वारा एक प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश के क्रियान्वयन में मूल रिकार्ड प्राप्त होने तक स्थगित रखने का आदेश पारित किया गया था। स्थगन आदेश की अवहेलना करने और कारण बताओ नोटिस का जवाब समयावधि में नहीं देने पर अम्बिकापुर तहसील के पटवारी हल्का नम्बर 50 के पटवारी रामप्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।एक प्रकरण पक्षकार अनिता देवी प्रति श्याम कंुवर एवं अन्य में कलेक्टर सरगुजा द्वारा पक्षकार अनिता देवी प्रति श्याम कुंवर व अन्य पारित आदेश के क्रियान्वयन पर अधीनस्थ न्यायालयों के मूल रिकार्ड प्राप्त होने तक स्थगित रखे जाने का आदेश पारित किया गया था। उक्त प्रकरण में पुनरीक्षणकर्ता अनिता देवी के पक्ष में स्थगन आदेश की जानकारी रामप्रताप सिंह पटवारी को होने के बाद भी उनके द्वारा स्थगन आदेश की अवहेलना करते हुए राजस्व अभिलेखों से पुनरीक्षणकर्ता अनिता देवी का नाम विलोपित कर दिया गया।
इस संबंध में संभागायुक्त द्वारा श्री रामप्रताप सिंह पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन श्री रामप्रताप सिंह पटवारी द्वारा संभागायुक्त के समक्ष निर्धारित समयावधी में कारण बताओं नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। संभागायुक्त के पत्र 5 मार्च 2018 के निर्देश पालन में अम्बिकापुर के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री अजय त्रिपाठी द्वारा रामप्रताप सिंह पटवारी हल्का नम्बर 50 तहसील अम्बिकापुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में पटवारी श्री रामप्रताप सिंह का मुख्यालय तहसील कार्यालय अम्बिकापुर रहेगा। निलंबन अवधि में नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।