हवाई सेवा के लिए पुनरावलोकन याचिका…13 को होगी सुनवाई..संदीप दुबे ने कहा..चाहिए कमर्शियल सेवा

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट प्रैक्टिसिंग बार एसोसिएशन की पुनरालोकन याचिका पर बुधवार को मुख्यन्याधीश की खंडपीठ मे सुनवाई हुई। जानकारी हो कि बार एसोसिएशन की तरफ से पूर्व मे डोमेस्टिक एयरपोर्ट बिलासपुर को लेकर जनहित याचिका लगाई गयी थी। डीजीसीए से लाइसेंस जारी होने पर याचिका को 10 दिसम्बर 2018 को निराकृत कर दिया गया था। 
 
                        अधिवक्ता संदीप दुबे ने बताया कि निराकृत किए जाने के बाद सिविल एविशन और केन्द्र सरकार कुछ भी आगे की करवाई नहीं की। प्रकरण को एक बार फिर पुनर्जीवित करते हुए एसोसिएशन और बार कौंसिल मेंबर बादशाह सिंह ने याचिका दायर कर कोर्ट का ध्यान खींचा है। वकील संदीप दुबे ने बताया कि बुधवार को खण्डपीठ ने  सुनवाई करते हुए याचिका को स्वीकार कर लिया गया है।
    
                संदीप दुबे ने बताया कि पुरानी एसोसिएशन की एयरपोर्ट मांग की याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। मामले की सुनवाई अब 13 दिसंबर 2019 को होगी। जानकारी हो कि एसोसिएशन ने पूर्व मे मांग करते हुए कहा था कि बिलासपुर को डोमेस्टिक एयरपोर्ट की सुविधा से जो़ड़ा जाए। मामले में जनहित याचिका फ़ाइल की गयी थी। तात्कालीन समय उच्च न्यायलय के आदेश कर एयरपोर्ट का काम भी तेजी से किया गया। डीजीसीए ने एयरपोर्ट कम्पलीट कर फ्लाइंग के लिए लाइसेंस भी जारी किया।
 
                राज्य सरकार ने एयरलाइन्स कम्पनी से ऑफर भी मंगवाया। बाद में जानकारी मिली कि डीजीसीए ने 2 C केटेगरी लायसेंस जारी किया है। इस कैटेगरी के तहत 20 सीटर विमान ही चकरभाठा एअरपोर्ट से उड़ान भर सकते हैं। जबकि 20 सीटर की सुविधा देश में अब नहीं है। जानकारी मिलने के बाद बार एसोसिएशन ने एक बार फिर याचिका दायर कर मामले को ना गंभीरता से लेने को कहा है । बल्कि चकरभाठा एअरपोर्ट को कामर्शियल दर्जा दिलाने की भी बात कही है।
 
 
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