हाईकोर्ट से गृहमंत्री को झटका..लोकायोग करेगी संपत्ति की जांच

BHASKAR MISHRA
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ramsewak paikraबिलासपुर—आय से अधिक संपत्ति मामले में प्रदेश के गृहमंत्री रामसेवक पैकरा की मुसीबतें बढ़ गयी हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गृहमंत्री रामसेवक पैकरा पर स्वेच्छानुदान का गलत इस्तेमाल और आय से अधिक संपत्ति मामले की याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने शिकायत लोकायोग में दर्ज करने का निर्देश दिया है।

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                     मालूम हो कि कुछ महीने पहले आरटीआई कार्यकर्ता दिनेश सोनी ने कुछ दस्तावेज हासिल किए थे। दस्तावेज के अनुसार गृहमंत्री रामसेवक पैकरा ने व्यापक स्तर पर स्वेच्छानुदान राशि आवंटन का खुलासा किया था। दस्तावेज के अनुसार गृहमंत्री पर करीबियों और शुभचिंतको में स्वेच्छा अनुदान राशि बांटने की भी बात सामने आयी थी!  हाईकोर्ट में दर्ज याचिका में गृहमंत्री पैकरा पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप भी लगाए गये थे।

                   खुलासे के बाद पुलिस ने दिनेश सोनी को एक आरोप अगल आरोप में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया था। मामले में आज सीजे के डबल बेंच में याचिका की सुनवाई हुई । अधिवक्ता पीके दुबे ने पुलिस कार्रवाई और आरटीआई जानकारी पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगायी थी। उच्चतम न्यायालय ने मामले की सुनवाई करने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट भेजा।  हाईकोर्ट से दिनेश सोनी को जमानत मिल गयी।

                    इसके बाद हाईकोर्ट में गृहमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई शुरु हुई ! मामले को कोर्ट ने लोकायोग के पास भेज दिया है! जानकारी के अनुसार अंबिकापुर के वकील दिनेश सोनी ने रामसेवक पैकरा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और स्वेच्छानुदान को लेकर सबसे हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी!  याचिका खारिज होने के बाद सोनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में मामला लगाने का निर्देश दिया था!

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